क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या पर होने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए डीएम की अनुमति अनिवार्य
(जीत नारायण ब्यूरो लखनऊ)
लखनऊ। क्रिसमस तथा 31 दिसंबर को नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद लखनऊ में आयोजित किए जाने वाले सभी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जनपद के विभिन्न होटल, रिसॉर्ट, क्लब, पब, रेस्टोरेंट, पार्क आदि में आयोजित होने वाले मनोरंजन कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 2(ए-2) के अंतर्गत “मनोरंजन” की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन अथवा संचालन के लिए अधिनियम की धारा 4(ए) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के किसी भी प्रकार का मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करना दंडनीय अपराध है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सिनेमा (विनियमन) अधिनियम-1955 की धारा 8 के अंतर्गत संबंधित आयोजक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह माह तक का कारावास अथवा अधिकतम ₹20,000 का अर्थदंड या दोनों दंड दिए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त निरंतर उल्लंघन की स्थिति में प्रतिदिन ₹2,000 का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
जिला प्रशासन ने जनपद के समस्त होटल, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट, क्लब, पब एवं पार्क संचालकों को निर्देशित किया है कि क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संध्या अथवा अन्य किसी भी दिन आयोजित किए जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों (पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य रूप से पूर्वानुमति प्राप्त करें।
अनुमति प्राप्त करने के लिए आयोजकों को niveshmitra.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 10 दिन पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ अग्नि सुरक्षा, विद्युत सुरक्षा, शांति व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र संबंधित विभागों से प्राप्त कर ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है।
जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की समस्या आती है या सहायता की आवश्यकता होती है तो संबंधित व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के कक्ष संख्या-40(ए) में उपस्थित होकर संपर्क कर सकते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपदवासियों व कार्यक्रम आयोजकों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने एवं नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।
