प्रतिबंधित कछुए को ले जा रहे तस्करों को किया गया गिरफ्तार

जीत नारायण
लखनऊ- डी0एफ0ओ0 लखनऊ डा0 रवि कुमार सिंह को मुखबिरखास से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अकबरी गेट ढाल के सामने पुल के नीचे प्रतिबंधित प्रजाति के कछुआ वन्य जीव के अवैध रूप से खरीद-फरोख्त के उद्देश्य से लेकर जा रहा है। इस सूचना पर डी0एफ0ओ0, लखनऊ डा0 रवि कुमार सिंह द्वारा तत्काल शहरी रेंज के कार्मिकों की टीम गठित करते हुए एस0टी0एफ0 के सहयोग से गोपनीय रूप से छापामार करने के निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में मुखबिर द्वारा बतायी गयी सूचना के आधार पर शहरी रेंज व एस0टी0एफ0 की संयुक्त टीम द्वारा तय की गयी रणनीति के तहत मुखबिर के इशारे पर एक व्यक्ति को घेराबन्दी कर स्कूटी सहित पकड़ कर तलाशी ली गयी, जिसमें एक झोले से 108 कछुआ (Indian Roofed Turtle) वन्य जीव तथा एक स्कूटी हीरो मोटोकार्प रजिस्ट्रेशन संख्या-यूपी-32-एफ0सी0-4816 बरामद किया गया। उल्लेखनीय है कि कछुआ वन्य जीव, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित प्रजाति अनुसूची-1 भाग-सी के क्रमांक 46 के अंतर्गत सूचीबद्ध वन्य जीव है। पकड़े गये अभियुक्त ने अपना नाम रिंकू कश्यप उर्फ गुठली उर्फ नादिया पुत्र राम आसरे, निवासी मुसायगंज, मल्लाही टोला की चुंगी, पोस्ट व थाना ठाकुरगंज, जिला लखनऊ बताया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना, कोतवाली चौक, लखनऊ में वन्य जीव(संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है।
उक्त संयुक्त कार्यवाही में शहरी रेंज के विनीत प्रकाश श्रीवास्तव, उप क्षेत्रीय वन अधिकारी, अंकित शुक्ला, वन दरोगा, रामधीरज यादव, वन दरोगा, विनोद चन्द्र जोशी, वन दरोगा तथा एस0टी0एफ0 के निरीक्षक आदित्य कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी विनोद सिंह, मुख्य आरक्षी गौरव सिंह, मुख्य आरक्षी सुनील कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी प्रभाकर पाण्डेय, मुख्य आरक्षी रणधीर सिंह सम्मिलित रहे।
