नाबालिग से बलात्कार का आरोपी ताउम्र रहेगा जेल में, लगा 4 लाख जुर्माना।

नाबालिग से बलात्कार का आरोपी ताउम्र रहेगा जेल में, लगा 4 लाख जुर्माना।

सन्तोष कुमार यादव

गुरुग्राम:- रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजे लोकेश गुप्ता ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ठहराया गया शख्स जीवन भर जेल में ही रहेगा। इतना ही नहीं दोषी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बता दें कि जिले के कस्बा धारूहेड़ा में 7 अक्तूबर 2019 को दो नाबालिग बहनें घर पर मौजूद थी। तभी पड़ोस में रहने वाला विक्रम उनके घर में घुस आया और दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बाद में उसने एक बहन को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था। वारदात के वक्त परिवार का कोई अन्य सदस्य घर पर नहीं था। पुलिस ने नाबालिग के पिता की शिकायत पर पोक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उस पर दुष्कर्म करने व जबरन घर में घुसने की धाराओं लगाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में सबूत और गवाह पेश किए।

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