सदर बाजार में व्यापारी की हत्या के बाद लूट करने वालों को उम्रकैद

सदर बाजार में व्यापारी की हत्या के बाद लूट करने वालों को उम्रकैद

सन्तोष कुमार यादव

गुड़गांव:- स्कूटी से घर लौट रहे व्यापारी की सदर बाजार में 28 मई 2019 को गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में आज अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में संलिप्त पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं मामले में एक दोषी को हथियार सप्लाई करने के मामले में 10 हजार रुपए जुर्माना व दो साल कैद की सजा सुनाई है।

जानकारी के मुताबिक, नई बस्ती के रहने वाले सुधीर तनेजा की सदर बाजार में कपड़े की दुकान थी। 28 मई की रात को वह अपने भाई राजेंद्र तनेजा के साथ दुकान पर थे। रात करीब 9 बजे सुधीर स्कूटी से घर जाने के लिए निकले थे। दुकान के पास ही पहले से घात लगाए नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी थी जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी सुधीर तनेजा की स्कूटी, दस्तावेज लेकर फरार हो गए थे। उनके पास लाखों रुपए कैश भी था।

सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच के दौरान 15 जून 2019 को पहले आरोपी बसई के रहने वाले सूरज कटारिया उर्फ छोटू को गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में मनोज कुमार उर्फ मोनू, सूरज, प्रवीण उर्फ पोके, सौरभ कुमार उर्फ महाकाल व एक जुवेनाइल को गिरफ्तार कर लिया था। मामले में पुलिस ने लूटी गई रकम से बची हुई राशि सहित स्कूटी व हथियार भी बरामद किए थे। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए उनसे आरोपियों पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद वीरवार को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था। आज मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रवीण उर्फ पोके को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है और उसे दो साल कैद व 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में अन्य सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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