दिव्यांगजन को राज्य निधि मद से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु आवेदन

जीत नारायण

लखनऊः जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लखनऊ कमलेश कुमार वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण द्वारा निर्गत दिशा निर्देश 14 सितम्बर 2021 में उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन को ̎राज्य निधि मद से निम्न 04 प्रकार के वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का प्राविधान है।
उ0प्र0 के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायता के रूप में उपलब्ध कराना, उ0प्र0 के दिव्यांगजन जिनका खेल/ललित कला/संगीत/नृत्य/फिल्म/थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय आयोजनों में प्रतिभाग किये जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बैंच मार्क दिव्यांगता के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण क्रय हेतु वित्तीय सहायता, उ0प्र0 के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा-कैंसर, थैलीसीमिया, प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरोसिस से ग्रसित हों अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता।
अतः इच्छुक/पात्र दिव्यांगजन/संस्थाएं को वित्तीय वर्ष-2023-24 में ̎राज्य निधिˮ मद से वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने हेतु उक्त योजनार्न्तगत आवेदन वांछित प्रपत्रों/अभिलेखों सहित निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 को अग्रसारित किये जाने हेतु किसी भी कार्यदिवस को कार्या0जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, पंचायत भवन परिसर, कैसरबाग, लखनऊ में जमा कर सकते है।

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