जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन के तहत बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यक्रम।
जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन के तहत बेरोजगारों के लिए रोजगार कार्यक्रम।
जीत नारायण
लखनऊ:- उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र लखनऊ मनोज कुमार चौरसिया ने बताया कि सरकार द्वारा अधिकाधिक स्वरोजगार/रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार युवक/युवतियों को विनिर्माण हेतु (मिनी ऑयल मिल, राइस मिल, बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाई निर्माण, माइक्रोनी/पासता निर्माण, आलू/केले के चिप्स, बेसन, दलिया निर्माण, आइसक्रीम निर्माण, पापड निर्माण, मसाला निर्माण, नमकीन उद्योग, पापकान, पोहा निर्माण, दूध से बने उत्पाद, इण्टरलाकिंग ब्रिक्स, निरमा/साबुन निर्माण, गेट ग्रिल निर्माण, स्टील फर्नीचर, जूता चप्पल, रेडीमेड गारमेन्ट, सीसे से बने समान, कागज के झोले, कैरी बैक, पेपर कप प्लेट आदि) रू० 50.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र (साइबर कैफे, ब्यूटी पार्लर, बुटीक सेन्टर, साईकिल/मोटर साईकिल रिपेरिंग, ड्राईक्लीनिंग, सटरिंग, फोटोकॉपी, प्रिन्टिंग प्रेस, इलेक्ट्रानिक्स गुड्स रिपेरिंग, बैंड/डी0जे0, रेस्टोरेन्ट, मोबाइल रिपेरिंग आदि) हेतु रू० 20.00 लाख तक बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर मार्जिन मनी सब्सिडी पभी उपलब्ध करायी जाती है।
योजनान्तर्गत इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट www.pmegp e portal अथवा उद्यम सारथी एप के माध्यम से ऑनलाइन ऋण आवेदन कर सकते हैं। योजना की विस्तृत जानकारी उक्त वेबसाइट/उद्यम सारथी एप के माध्यम से अथवा कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, 08 कैण्ट रोड, कैसरबाग, लखनऊ से किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रताः-
आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक को सेवा क्षेत्र की परियोजना के लिए रू0 5.00 लाख से अधिक एवं उद्योग स्थापनार्थ रू0 10.00 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 08 उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
आवेदक बैंक का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।
उपादान (सब्सिडी):-
(अ) शहरी क्षेत्र हेतुः- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 15 प्रतिशत एवं अन्य श्रेणी -अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग हेतु 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है।
(ब) ग्रामीण क्षेत्र हेतुः- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 25 प्रतिशत एवं स्पेशल कैटेगरी-अनु0 जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलायें, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग हेतु ग्रामीण क्षेत्र हेतु 35 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी उपादान अनुमन्य है साथ ही पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत लाभार्थियों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान का लाभ भी प्रदान किया जाता है।
