राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ करते उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र शर्मा

 


नदीम अहमद (ब्यूरो गोंडा)

 

गोंडा:- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार 9 सितंबर 2023 को जनपद न्यायालय गोण्डा में वर्ष 2023 की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारम्भ न्यायमूर्ति उमेश चन्द्र शर्मा,प्रशासनिक न्यायाधीश सत्र खण्ड गोण्डा द्वारा किया गया।शुभारम्भ कार्यक्रम जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी डा0अनुपमा गोपाल निगम,प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता गुप्ता,समस्त सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव अपर जिला जज एफटीसी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश ब्रजेन्द्र मणि त्रिपाठी द्वारा-04 वाद,प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीता गुप्ता द्वारा-34 वाद,मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण की पीठासीन अधिकारी डा0अनुपमा गोपाल निगम द्वारा-52 वाद एवं प्रतिकर राशि रू.42545310/-,प्रथम अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय हरेन्द्र कुमार ओझा द्वारा-04 वाद, द्वितीय अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय रीतू नागर द्वारा-15 वाद प्रथम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश पूजा सिंह द्वारा-05 वाद एवं अर्थदण्ड रू.1000/-अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट नासिर अहमद द्वारा-02 वाद एवं अर्थदण्ड रू.400/-तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीष राजेश कुमार द्वारा-03 वाद एवं अर्थदण्ड रू.900/-,चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ई0सी0 एक्ट डाॅ0अनामिका चैहान द्वारा-43 वाद एवं अर्थदण्ड रू.117000/-,अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-।नम्रता अग्रवाल द्वारा-01 वाद एवं अर्थदण्ड रू.500/-, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकार अनुपम शौर्य द्वारा-2592 वाद एवं अर्थदण्ड रू.171600/-,सिविल जज (सी.डि.) अपेक्षा सिंह द्वारा-13 वाद निस्तारित करते हुए रू.8771975/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया,प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुषमा द्वारा-1542 वाद एवं अर्थदण्ड रू.84200./-,अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-रेलवे कृष्ण प्रताप सिंह द्वारा-229 वाद एवं अर्थदण्ड रू.201540/-,सिविल जज (सी.डि.)/एफटीसी नवीन नासेहा वसीम द्वारा-1601 वाद सिविल जज (जू0डि0) अनन्या शाह द्वारा-13 वाद एवं रू.1806395091/-का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया।न्यायिक दण्डाधिकारी-द्वितीय प्रतिभा शुक्ला द्वारा-1543 वाद एवं अर्थदण्ड रू.47000/-, सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी प्रथम वृशाली गुप्ता द्वारा-1550 वाद,सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी द्वितीय नीतिका राजपूत द्वारा-1500 वाद सिविल जज (जू0डि0)/एफटीसी नवीन रोहित सोनी द्वारा-1502 वाद तथा न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मनकापुर गोण्डा प्रिंस जिंदल द्वारा-149 वाद निस्तारित कर जमा कराये गये।इस प्रकार समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा कुल-12411 वादों का निस्तारण करते हुए कुल रू.623640/- (छः लाख तेईस हजार छः सौ चालीस )रूपये जुर्माना के रूप में वसूल किये गये।इसके अतिरिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गोण्डा के अध्यक्ष रामानन्द द्वारा 14 वाद निस्तारित करते हुए रू.998647/-समझौता राशि तय की गयी। जनपद गोण्डा के समस्त विभागों के द्वारा प्री-लिटीगेशन के माध्यम से कुल-109087 वादों का निस्तारण करते हुए रू.129600853/-(बारह करोड़ छियान्नबें लाख आठ सौ तिरपन) की समझौता राशि तय की गयी।इस प्रकार जनपद गोण्डा से आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल-121498 वादों का निस्तारण किया गया।

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