पत्नी के हत्यारोपी पति को उम्रकैद, दूसरे भाई को 10 साल की जेल।

पत्नी के हत्यारोपी पति को उम्रकैद, दूसरे भाई को 10 साल की जेल।

सन्तोष कुमार यादव

गुड़गांव:- तावडू जिले के अंतर्गत एक अदालत ने दहेज व हत्या मामले के दो आरोपी भाइयों को दोषी करार देते हुए एक को उम्रकैद, तो दूसरे भाई को दस साल जेल की सजा सुनाते हुए 35 हजार रुपए का जुर्माना का फैसला सुनाया है। जिसमें महिला के पति को उम्रकैद जबकि पति के भाई को दस साल की जेल की सजा सुनाई गई है। वर्ष 2019 में नूंह के सदर थाने में दर्ज मामले में पति द्वारा पत्नी को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले करने का आरोप था

इस मामले में करीब पांच साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत के उप जिला न्यायवादी प्रताप सिंह ने गांव चंदेनी के रहने वाले इरशाद व अलीम को अदालत ने बीते बुधवार को दोषी ठहराया था। गुरुवार के दिन दोषी पति इरशाद को अदालत ने उम्रकैद के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना, जबकि उसके भाई अलीम को दस वर्ष सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया। वहीं जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक वर्ष अतिरिक्त जेल कटनी होगी।

बता दे कि वर्ष 2019 में पीड़िता महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसकी शादी इरशाद पुत्र शरीफ निवासी चंदेनी के साथ हुई थी। एक दिन ससुराल के लोगों से मामूली कहासुनी में पति ने मारपीट कर दी। महिला का आरोप था कि उसके पति ने पेट्रोल छिड़ककर मुझे आग के हवाले कर दिया था। शोर मचाने पर मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए थे, बुरी तरह झुलसी महिला को नूंह नलहड़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पीड़िता महिला का आरोप था कि ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर जान से मारने की धमकी देते थे। महिला के बयान पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। कुछ दिन बाद महिला की मौत हो गई थी।

पति इरशाद को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो महिला के पति इरशाद के अलावा उसके भाई अलीम को भी आरोपी बनाया गया। अलीम की भी गिरफ्तारी हुई, मामले को लेकर करीब पांच साल तक कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलिस के सहयोग से सभी जरूरी साक्ष्य जुटाए गए, जिन्हें मजबूती से अदालत के समक्ष रख पैरवी की गई। जिनके आधार पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोनों भाइयों को दोषी करार दे दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *