नाबालिग छात्र-छात्राएं वाहन लेकर ना आएं विद्यालय, नहीं तो होगी कार्रवाई

अरविंद आर्य
झांसी :-कस्बा कटेरा के राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य अभिलाष पटेरिया ने सभी छात्र -छात्राओं से कहा कि जिला विघालय निरीक्षक झांसी के पत्रांक /656797070 के अनुपालन में लिखित आदेश मिला है कि विघालय में 18 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं के द्वारा 50 सीसी इंजन क्षमता से ज्यादा वाले निजी वाहन जैसे एक्टिवा स्कूटी या मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग विघालय परिसर में तत्काल प्रभाव से वर्जित किया जाता है एवं विघालय में संबंधित छात्राओं का उनके अभिभावकों के निजी वाहन जैसे एक्टिवा या मोटरसाइकिल का प्रवेश प्रतिबंधिकों रहेगा। यदि कोई नाबालिग छात्र छात्राएं विघालय सीमा में उक्त निर्देशों का उल्लंघन करता हैं,तो उनके विरुद्ध मोटर व्हीकस एक्ट की सुसंगत धाराओं के अनुसार कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी महाराज सिंह को अवगत कराया जाएगा। जिसमें उतरदायित्व छात्र छात्राओं के अभिभावकोंका होगा। वहीं उन्होंने बताया कि यह जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से अपने-अपने स्कूल के ग्रुप में पर भेज दी गई है।
