कचरा प्रबंधन नहीं करने पर पाल्म ग्रुव हाईट्स का हुआ चालान

कचरा प्रबंधन नहीं करने पर पाल्म ग्रुव हाईट्स का हुआ चालान

सन्तोष कुमार यादव

गुड़गांव:- ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत कचरे का प्रबंधन नहीं करने वाली पाल्म ग्रुव हाइट्स सोसायटी पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इससे पूर्व नवंबर माह में भी उक्त सोसायटी पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा चुका है।

 

नगर निगम गुरूग्राम के सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने बताया कि सेक्टर-52 में स्थित पाल्म ग्रुव हाइट्स सोसायटी को बार-बार नियमों की पालना करने को कहा गया था तथा नवंबर माह में भी सोसायटी पर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया था। सोसायटी प्रबंधन लगातार नियमों की अवहेलना कर रहा है, जिसके कारण बुधवार को भी उसका चालान किया गया है।

 

उल्लेखनीय है कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाली रिहायशी सोसायटियों, होटलों, बैंक्वेंट हॉल, रेस्टोरेंट आदि को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। नियमों के तहत इनकी जिम्मेदारी है कि वे अपने कचरे का निष्पादन स्वयं के स्तर पर करें तथा परिसर से बाहर कचरा नहीं आना चाहिए। बल्क वेस्ट जनरेटर कचरे को गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक श्रेणी में अलग-अलग करके उसका निष्पादन करें। गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका उपयोग सोसायटी में हरियाली बढ़ाने में करें तथा सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को अधिकृत रिसायकलर को सौंपें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा बल्क वेस्ट जनरेटरों के यहां लगातार विजिट की जाएगी तथा जो नियमों की पालना नहीं करेंगे, उनके नियमानुसार चालान किए जाएंगे। चालान राशि का भुगतान नहीं करने की सूरत में उनके बल्क वाटर बिल से राशि को जोडक़र वसूल किया जाएगा।

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