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राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी गांव-गांव पहुंचाएगी लखनऊ पुलिस

 

राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी गांव-गांव पहुंचाएगी लखनऊ पुलिस

जीत नारायण

लखनऊ। आगामी 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ और पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने संयुक्त जागरूकता अभियान शुरू किया है। सोमवार को जनपद न्यायालय परिसर से डायल-112 की PRV वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इनके माध्यम से शहर के साथ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत की जानकारी दी जाएगी।

वाहनों को जनपद न्यायाधीश लखनऊ एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मलखान सिंह और राष्ट्रीय लोक अदालत की नोडल अधिकारी किरण यादव, IPS ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के दौरान लोगों को बताया जाएगा कि लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न सुलहनीय एवं लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर सरल एवं शीघ्र निस्तारण कराया जा सकता है।

लोक अदालत में दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से जुड़े मामले, बैंक एवं वित्तीय विवाद, उपभोक्ता विवाद, राजस्व वाद और चालानी वाद सहित विभिन्न सुलहनीय मामलों के निस्तारण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष जोर

इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोक अदालत की जानकारी को केवल शहर तक सीमित न रखते हुए गांव-गांव और दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाना है। PRV वाहनों के जरिए आमजन को जागरूक किया जाएगा, ताकि जानकारी के अभाव में कोई पात्र व्यक्ति लोक अदालत के लाभ से वंचित न रहे। लोगों से अपने लंबित और सुलहनीय मामलों को आपसी समझौते से समाप्त कराने के लिए आगे आने की अपील की जाएगी।

मीडिएशन-3.0 का भी प्रचार

राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ मीडिएशन-3.0 अभियान को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके तहत लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर कर पक्षकारों की सहमति से विवादों का समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक मामलों के रेफरल और 1 अक्टूबर से 30 दिसंबर 2026 तक मीडिएशन प्रक्रिया के माध्यम से मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा।

जनपद न्यायाधीश मलखान सिंह ने आमजन से आगामी 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। वहीं नोडल अधिकारी किरण यादव ने कहा कि न्यायपालिका और पुलिस का प्रयास है कि न्याय संबंधी जानकारी गांव-गांव और जन-जन तक पहुंचे। लखनऊ पुलिस ने भी नागरिकों से अपने सुलहनीय मामलों के निस्तारण के लिए लोक अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

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