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महिला से जबरदस्ती देह व्यापार कराने वाले चार आरोपी धरे गए

जीत नारायण

लखनऊ:- थाना हजरतगंज पर एक महिला ने अपने लिखित शिकायत पत्र में आरोप लगाते हुए बताया कि चार युवक सुधांशु उर्फ वीरू उम्र 30 वर्ष पुत्र दूधनाथ निवासी अयोध्या रायगंज कॉलोनी थाना राम जन्मभूमि जनपद अयोध्या, दीपू द्विवेदी उम्र 23 वर्ष पुत्र उमेश कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट सरवान जिला गोंडा, रोहित गुप्ता उम्र 32 वर्ष पुत्र स्व० प्रेमचंद्र गुप्ता निवासी 119/168 खंडारी बाजार लालबाग लखनऊ व सिद्धू उर्फ सिद्ध प्रकाश पुत्र स्वर्गीय परमेश्वर निवासी ग्राम उस्मैनगंज थाना संधना जनपद सीतापुर ने मिलकर उससे जबरदस्ती देह व्यापार करवाया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक हजरतगंज ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी। जिसकी विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज अरविन्द कुमार वर्मा द्वारा की जा रही थी। विवेचक द्वारा त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण की गयी जिसमें अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के पर्याप्त साक्ष्य पाये गये तथा यह भी पाया गया कि अभियुक्तगणों द्वारा साक्ष्य नष्ट किया गया है जैसे सीसीटीवी फुटेज डिलीट की गयी है। जो कि धारा 201 के तहत अपराध है। तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज अरविन्द कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण सुधांशू उर्फ वीरु उम्र 30 वर्ष, दीपू द्विवेदी पुत्र उमेश कुमार, रोहित गुप्ता पुत्र स्व० प्रेम चन्द्र गुप्ता व सिद्धू उर्फ सिद्ध प्रकाश पुत्र स्व० परमेश्वर को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों अभियुक्तगणों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि उनके द्वारा अवैध रुप से देह व्यापार का धंधा किया गया है। चारों अभियुक्त होटल में काम करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 डीवीआर भी बरामद की है, तथा अन्य अपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। पुलिस ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

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