राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 12 से 25 दिसंबर तक होगा राशन वितरण

जीत नारायण
लखनऊ:- उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत दिनांक 12 अक्टूबर 2023 से 25 अक्टूबर 2023 तक उचित दर की दुकान से अंत्योदय कार्डधारकों को 14 किलोग्राम गेहूं व 25 किलोग्राम चावल कल 35 किलोग्राम प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 2 किलोग्राम गेहूं व 3 किलोग्राम चावल कुल 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से निशुल्क राशन वितरण किया जाएगा। राशन कार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अंतर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी वितरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2023 को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले लाभार्थियों हेतु मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न निशुल्क वितरण किया जाएगा। अंत्योदय एवं सभी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि किसी भी प्रकार की तकनीकी व अन्य समस्या के समाधान के लिए क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक व क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी या उप जिलाअधिकारी अथवा अधो हस्ताक्षरी के मोबाइल नंबर पर शिकायत कर समाधान प्राप्त करें साथ ही सभी को अवगत करा दे की जनपद में उचित दर दुकान से संबद्ध समस्त 6 या 6 से अधिक यूनिट वाले पात्र गृहस्ती कार्ड धारकों तथा 60 से अधिक उम्र के कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।
