उ०प्र० सरकार ने बढ़ाई मजदूरी और महंगाई भत्ते की दरें
श्रमिकों, होटल कर्मचारियों और ईंट भट्ठा मजदूरों को मिलेगा लाभ, 1 अप्रैल 2026 से लागू हुई नई दरें
शामली। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की गई है। सहायक श्रमायुक्त शामली अरविन्द कुमार मद्धेशिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की अधिसूचना दिनांक 17 अप्रैल 2026 के अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में नई दरें लागू की गई हैं। यह संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगी।
ईंट भट्ठा मजदूरों के लिए भी बढ़ी मजदूरी
ईंट भट्ठा नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए भी परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित नई दरें निर्धारित की गई हैं। अकुशल श्रमिकों की कुल मासिक मजदूरी 11,313 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों की 12,445 रुपये तथा कुशल श्रमिकों की 13,940 रुपये तय की गई है। वहीं पथेरा, भराई वाला एवं निकासी वाले श्रमिकों की मजदूरी प्रति हजार ईंट के हिसाब से बढ़ाई गई है।
होटल और रेस्टोरेंट कर्मचारियों को राहत
होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते की नई दरें लागू की गई हैं। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अकुशल कर्मचारियों की मासिक मजदूरी 11,286 रुपये से अधिक तय की गई है। वहीं 10 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अतिकुशल कर्मचारियों को 15,952 रुपये प्रतिमाह तक वेतन मिलेगा।
स्टार होटल एवं सामान्य प्रकृति के कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए भी नई मजदूरी दरें लागू की गई हैं, जिनमें अतिकुशल कर्मचारियों का मासिक वेतन 22,333 रुपये तक निर्धारित किया गया है।
श्रम विभाग ने दिए सख्त निर्देश
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे औद्योगिक प्रतिष्ठानों, चीनी मिलों, दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं ईंट भट्ठों में बढ़ी हुई मजदूरी दरों को नियमानुसार लागू कराना सुनिश्चित करें।
इसके साथ ही व्यापारिक संगठनों एवं सेवायोजकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों और कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित नई मजदूरी एवं महंगाई भत्ते की दरों के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि जनपद शामली में अकुशल श्रमिकों के लिए कुल मासिक मजदूरी 12,356 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों के लिए 13,590 रुपये तथा कुशल श्रमिकों के लिए 15,224 रुपये निर्धारित की गई है।
— अजीत कुमार श्रीवास्तव
मंडल प्रभारी, सहारनपुर- मेरठ मंडल
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